उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड मामले में 2 साल 8 महीने के इंतजार के बाद फैसला आ गया है। कोटद्वार जिला कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य और उसके दोनों कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। थोड़ी
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कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकित भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह ने बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। कहा- जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए।
पढ़िए पूरा मामला
पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के रहने वाली 22 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 हत्या कर दी गई थी। अंकिता भंडारी यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी।
रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव डाला था। जिसका अंकिता भंडारी ने विरोध किया। इसी बात से नाराज पुलकित आर्य और उनके दो साथियों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मार डाला था।
एक हफ्ते बाद मिला था अंकिता भंडारी का शव
अंकित भंडारी की हत्या के एक हफ्ते बाद चीला नहर में उसकी लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने रिसोर्ट के दो अन्य कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी गिरफ्तार किया था।
मीडिया में मामला उछलने के बाद पुलिस मामले में एक्टिव हुई। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने भी इस मामले में काफी विरोध दर्ज कराया था। दरअसल पुलकित आर्य बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता विनोद आर्य का बेटा था जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया।
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