राज्य सरकार ने कई सरकारी विभागों के प्रमुखों को लेकर नई अधिसूचना जारी की है। इनमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं, सबसे बड़ा फेरबदल EOW यानी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को लेकर हुआ है।
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अब तक EOW का नेतृत्व IG स्तर के अधिकारी कर रहे थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इस ब्यूरो के प्रमुख महानिदेशक यानि DG स्तर के अधिकारी होंगे। यह निर्णय राज्य सरकार ने आर्थिक अपराधों की जांच को और अधिक प्रभावी, सशक्त बनाने की दिशा में लिया है।
सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए 118 अफसरों की नई लिस्ट जारी की है, जिन्हें अब विभागाध्यक्ष यानी Head of Department माना जाएगा। ये लिस्ट 26 मार्च 2025 को जारी की गई है और इसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया गया है।
सरकार ने पुराने नियमों को अपडेट करते हुए नए नाम शामिल किए हैं। ये सब अफसर अलग-अलग विभागों के टॉप पोजिशन पर हैं और अब इनके पास ज्यादा अधिकार और ज़िम्मेदारी होगी।
देखें अधिसूचना………



क्यों जारी की गई ये लिस्ट?
दरअसल, सरकारी कामकाज में किसे कितना अधिकार है और कौन किस पद का हेड हैं। ये तय करने के लिए ये लिस्ट जरूरी होती है। इससे यह साफ हो गया कि अब किन-किन अफसरों को विभागाध्यक्ष का दर्जा मिलेगा। इससे काम करने में भी आसानी होगी और जवाबदेही भी तय होगी।
ये आदेश छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने जारी किया है और इसे ए.के. सिंह, अतिरिक्त सचिव ने राज्यपाल के नाम से नोटिफाई किया है।