अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत
गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए पीठ ने झारखंड की
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दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता नवीन झा ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 18 मार्च 2018 को एआईसीसी प्लेनरी सत्र में भाजपा के खिलाफ विवादित बयान दिया और अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया है। उन्होंने राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है।
सांसद राहुल गांधी की ओर से नवीन झा की शिकायत को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की।
थर्ड पार्टी नहीं कर सकती आपराधिक मानहानि की शिकायत
आज हुई सुनवाई के क्रम में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। उन्होंने अदालत से कहा कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी द्वारा नहीं की जा सकती।
वहीं शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए। इसी के बाद राहुल गांधी की एसएलपी पर नोटिस जारी करते हुए उक्त अंतरिम आदेश पारित किया है। वहीं झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया है। इसमें जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया गया है।
झारखंड में राहुल के खिलाफ तीन मुकदमे
झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं। पहला मामला नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ चल रहा है। दूसरा मामला भी अमित शाह को लेकर है,बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में याचिका दायर की थी। तीसरा मामला, मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। सभी मामले की सुनवाई रांची में हो रही है।