अमृतसर विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया।
अमृतसर में अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई। अमृतसर विकास प्राधिकरण (पुडा) ने दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। पुडा के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई।
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जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में टीम ने रामतीर्थ रोड पर कार्रवाई की। गांव गोआंसाबाद में अवैध व्यावसायिक कॉलोनी और गांव वडाला भिट्टेवड़ में अनधिकृत कॉलोनी को नोटिस जारी किए गए। दोनों कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की गई।
पीएपीआरए अधिनियम-1995 के नए संशोधन 2024 के तहत अवैध कॉलोनी काटने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना शामिल है। विभाग ने अब तक 15 अवैध कॉलोनाइजरों और बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है।
जिला नगर योजनाकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्लॉट खरीदने से पहले पुडा से कॉलोनी की मंजूरी की जांच करें। साथ ही किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले विभाग से आवश्यक अनुमति लें। इससे उनकी संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सकेगा और भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी।