हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने खिरकिया तहसील के ग्राम खरड़ में अवैध खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सागर स्टोन क्रेशर के मालिक राहुल प्रह्लाद पटेल और आयुष स्टोन क्रेशर के संचालक राजेश सिरोही पर 18 करोड़ 67 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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जांच में सामने आया कि दोनों संचालकों ने भूमि स्वामी तुलसीराम कोरकू के साथ मिलकर तालाब निर्माण के नाम पर 51,884 घन मीटर क्षेत्र में पत्थर का अवैध खनन किया था। इससे शासन को राजस्व की हानि हुई।
अनुविभागीय अधिकारी और खनिज विभाग की संयुक्त जांच में आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत यह कार्रवाई की। जुर्माने में 9.33 करोड़ रुपए अर्थदंड और 9.33 करोड़ रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल हैं। यह राशि भू-राजस्व की तरह वसूली जाएगी।
हंडिया तहसील के रिजगांव में 44.82 लाख रुपए का जुर्माना दूसरे मामले में ग्राम रिजगांव में मुरम व मिट्टी के अवैध उत्खनन पर प्रेम नारायण जेवलया (हरदा खुर्द) और मोहनलाल देवस्या (रिजगांव) पर 44 लाख 82 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
तालाब निर्माण की आड़ में हुआ मुरम का उत्खनन जांच में पता चला कि इन दोनों ने 2988 घन मीटर क्षेत्र में मुरम का अवैध उत्खनन कर लाभ कमाया था। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई करते हुए यह जुर्माना तय किया।
इसमें 22.41 लाख रुपए अर्थदंड और 22.41 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है। जुर्माने की राशि संबंधितों से भू-राजस्व की तरह वसूल की जाएगी।