अशोकनगर बायपास स्थित खसरा नंबर 452/1/1/मिन-7 पर बन रहे प्रस्तावित पेट्रोल-डीजल पंप का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। यह निर्णय अनुविभागीय दंडाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
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स्नेहा अग्रवाल को वर्ष 2022 में इस जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिला था। लेकिन देवखेड़ी निवासी विश्वजीत धाकड़ ने 5 मई को इस पर आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि नक्शे में कई तथ्यों को छिपाया गया है। साथ ही यह स्थल व्यस्त राजमाता चौराहे पर है और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की सेवा लेन बनाने की शर्त भी पूरी नहीं की गई।
तहसीलदार की जांच में सामने आई खामियां तहसीलदार की जांच में पुष्टि हुई कि प्रस्तावित स्थल घनी आबादी के पास है और इसके आसपास आवासीय मकान हैं। राजमाता चौराहे जैसी व्यस्त जगह पर होने के कारण यहां यातायात बाधित होने और सुरक्षा खतरे की आशंका जताई गई।
SDM ने दी सिफारिश, NOC रद्द करने की तैयारी अनुविभागीय दंडाधिकारी ने जांच रिपोर्ट में आई आपत्तियों को सही माना है। उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द करने की सिफारिश की है। जब तक अंतिम आदेश नहीं आता, तब तक निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।