वाराणसी में 4 साल पहले आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में पति और ससुर को बड़ी राहत मिल गयी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार शुक्ला की अदालत ने सराय नंदन, खोजवा थाना भेलूपुर निवासी आरोपी पति राजकुमार मौर्या व ससुर रज्जन प्रसाद मौर्या
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अभियोजन के वकील ने कोर्ट को बताया कि अक्टूबर 2021 में मुगलसराय, चन्दौली निवासी ज्योति कुमार मौर्या ने भेलूपुर थाने में तहरीर देकर अपनी बहन रजनी मौर्या के उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। उसके ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पति को भी नामजद किया था। पुलिस को दी तहरीर में उसकी बहन रजनी मौर्या की शादी लगभग 15 वर्ष पूर्व राजकुमार पुत्र रज्जन मौर्या निवासी सरायनन्दन खोजवा से हुई थी।
शादी के एक साल तक सब कुछ ठीक रहा। किन्तु उसके बाद राजकुमार मौर्या शराब पीकर उसकी बहन के साथ आये दिन गाली गलौज मारपीट शुरु कर दिये। शराब का आदी हो जाने के कारण पान की दुकान पर बैठना छोड़ दिया तथा उसकी बहन से दारु पीने के लिए पैसा मांगता था। मना करने पर मारपीट करता था। कई बार लड़की की सास रानी मौर्या तथा ससुर रज्जन मौर्या से शिकायत की गई लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा।
आरोप लगाया कि धीरे-धीरे इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई तथा ससुर रज्जन मौर्या व ननदे गुंजा मौर्या, बाबी मौर्या और जया मौर्या भी उसकी बहन को मारने पीटने के साथ ही मानसिक प्रताड़ना भी शुरु कर दिया। पति राजकुमार उसकी बहन के गहने मारपीट कर ले लेता था उसके पश्चात दारु पीता था। इतनी कष्ट व मारपीट प्रताड़ना के कारण 9 अक्टूबर 2021 को समय लगभग 3 बजे उसकी बहन अपने ससुराल में जहर खा लिया।
सूचना उसके बडे़ जीजा बलवंत मौर्या ने टेलीफोन करके दी और फिर उसे साईनाथ हास्पिटल बटुआपुरा में भर्ती कराया गया। जहर का असर होने के चलते समय शाम 6.30 बजे डाक्टर ने उसकी बहन रजनी मौर्या को मृत घोषित कर दिया। हालांकि आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं हो सके और आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया गया।