वकील सतीश कुमार स्नेही ने इस आदेश की पुष्टि की है।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एक आर्म्स एक्ट मामले में नई स्थिति सामने आई है। जिला जज द्वितीय विश्व विभूति गुप्ता ने पूर्व जिलाधिकारी कंवल तनुज को कोर्ट में तलब किया है।
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मामला दाउदनगर थाना के केस नंबर 53/17 से जुड़ा है। इस केस में पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति के लिए आवेदन भेजा था। उन्होंने आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) और 26(2) के तहत कार्रवाई की मांग की थी।
पुलिस की मांग और जिलाधिकारी की स्वीकृति में अंतर को गंभीरता से लिया
लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी ने भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 39 के तहत अभियुक्त के खिलाफ धारा 25(1-बी)ए और 26 के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी। न्यायालय ने इसी आधार पर संज्ञान लेकर आरोप तय किए।
कोर्ट ने पुलिस की मांग और जिलाधिकारी की स्वीकृति में अंतर को गंभीरता से लिया है। इस विसंगति के स्पष्टीकरण के लिए पूर्व डीएम को 5 मई 2025 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। वकील सतीश कुमार स्नेही ने इस आदेश की पुष्टि की है।