जिला कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई।
इंदौर में शादी का नाटक कर नाबालिग (16) के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने मंगलवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी अनुशंसा की है।
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रेपिस्ट का नाम मनीष (20 वर्ष), निवासी देवास है। 10 जनवरी 2023 को पीड़िता के पिता ने थाना कनाड़िया में सूचना दी थी कि 4 जनवरी 2023 की सुबह वह और उनकी पत्नी काम पर गए थे। घर पर उनकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी (पीड़िता) मौजूद थीं। सुबह करीब 11 बजे बड़ी बेटी ने फोन कर बताया कि छोटी बेटी सुबह 10 बजे यह कहकर बाहर गई थी कि वह थोड़ी देर में लौट आएगी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। इसके बाद मैं और मेरी पत्नी घर लौटे और आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बाद में किसी ने जानकारी दी कि एक अज्ञात व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया है।
मामले में पुलिस ने जांच की और मनीष को पकड़ा और पीड़िता को छुड़ाया। उसने बताया कि मनीष से उसकी 6 माह पूर्व से जान-पहचान थी और दोनों की फोन पर बातचीत हुई थी। मनीष ने अभियुक्त को उसे घर से निकलने लिए बोला था। इस पर वह उसके साथ पीथमपुर चली गई थी। पीथमपुर में मनीष ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी कर ली। इसके बाद वे लोग इंदौर आ गए। मनीष ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। मामले में पीड़िता का मेडिकल कराया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके साथ ही साक्षियों के बयान लेकर चालान पेश किया गया।
कोर्ट ने आरोपी मनीष को धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रु. के अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर और ज्योति आर्य (एडीपीओ) ने की।