भास्कर संवाददाता । दतिया जी हां। अप्रैल से शुरू हो रहे नवीन शैक्षणिक सत्र में स्कूल निरीक्षण के दौरान कोई शिक्षक अनुपस्थित है, उसके अवकाश का आवेदन स्कूल में है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। स्कूल में रखा आवेदन मान्य नहीं होगा। जिला पंचायत सीईओ अक्षय त
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अगर वह ऐसा नहीं करता है तो स्कूल निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित होने पर इसे अनुपस्थित मान कर कार्रवाई की जाएगी। डीईओ यूएन मिश्रा व जिला शिक्षा केन्द्र के समन्वयक एमपीएस सेंगर ने भी 18 मार्च को संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक आदेश जारी कर सभी शिक्षकों को एप से अवकाश का आवेदन देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश से शिक्षकों में हड़कंप है। बताना होगा कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक पूर्व से ही बगैर तारीख का अवकाश का आवेदन रख देते है। अनुपस्थिति के दौरान अगर कोई अधिकारी स्कूल निरीक्षण के लिए पहुंचता था तो शिक्षक के सहयोगी तारीख डाल कर शिक्षक को अवकाश पर होने की बात कह कर कार्रवाई से बचा लेते थे। इस आदेश के बाद अब शिक्षकों के पास बचने का रास्ता नहीं रहेगा।