भोपाल में बिजली कंपनी ने बड़े बकाएदारों से वसूली के लिए अभियान शुरू किया है। पहले नोटिस दिया जाएगा। भुगतान न करने पर कनेक्शन काटा जाएगा। कनेक्शन जोड़ने पर विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत केस दर्ज होगा। बायपास करने पर धारा 135 के तहत बिजली चोरी का
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बकाएदारों की संपत्ति कुर्क, बैंक खाते सीज, और शस्त्र लाइसेंस निलंबित होंगे। बड़े बकाएदारों की सूची पोर्टल और सोशल मीडिया पर साझा की जाएगी। शहर में 5000 से अधिक दुकानों, कारखानों, और निजी संस्थानों पर 27.50 लाख रुपए से अधिक बकाया है। समय पर भुगतान न करने पर इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी।