मामला माधौगंज थाने का: मृतक अनवर और आरोपी समीर का पहले भी हुआ था झगड़ा, तब अनवर जेल गया था
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महिला के साथ रहने से इनकार करने पर बौखलाए समीर खान ने उसके पति अनवर खान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने जांच रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर समीर को आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही 32 हजार का जुर्माना भी लगाया।
न्यायालय ने माना कि घटना दिनांक 11 दिसंबर 2022 को समीर मृतक अनवर के घर से ही गिरफ्तार किया था। जांच रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि मृतक अनवर के शरीर में मिली बुलेट समीर के पास से बरामद कट्टे से ही चलाई थी। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी गजेंद्र साहू ने की। मामला पुलिस थाना माधौगंज का है।
12 दिसंबर 2022 को फरियादी फरहीन ने रिपोर्ट में बताया कि 11 दिसंबर को शाम 7बजे पति अनवर कमरे में सो रहे थे, तभी समीर जबरन घर में घुसा और कट्टे से हमला कर दिया। पहली गोली सिर में मारी। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो एक गोली और चलाई। इसके बाद चाकू निकालकर हमला किया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए और समीर को कमरे में बंद कर लिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस आ गई। समीर को गिरफ्तार कर साथ ले गई।
पहले अनवर ने समीर का पैर तोड़ दिया था
अनवर-समीर में पैसों के लेन-देन को लेकर पहले से झगड़ा था। तब अनवर ने समीर की पिटाई की थी। इसमें समीर के सिर-पैर में गंभीर चोट आई थी। इस मामले में पुलिस ने अनवर को गिरफ्तार भी किया था। तब समीर के इलाज का सारा खर्चा अनवर के कहने पर उसकी पत्नी फरहीन ने उठाया था।
यही नहीं, वह समीर के घर पर रहने लगी थी। दोनों पक्षों में समझौता होने पर अनवर जेल से बाहर आ गया। मामला खत्म होने पर फरहीन पति के साथ रहने लगी, जबकि समीर उसे अपने साथ रखना चाहता था।