किशनगंज में पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए एक नाबालिग लड़के और लड़की की शादी को समय रहते रोक दिया। गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मौके पर वर और वधु के दस्तावेजों की जांच की। पुलिस ने पाया गया कि दोनों ही पक्ष कानूनी विवाह आयु से कम हैं।
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बाल विवाह अधिनियम का उल्लंघन
पुलिस ने विवाह की प्रक्रिया को रोकते हुए परिजनों को स्पष्ट किया कि यह बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। मौके पर दोनों नाबालिगों को सुरक्षा और पुनर्वास के उद्देश्य से जिला बाल संरक्षण इकाई के हवाले कर दिया है।
बाल संरक्षण इकाई अब दोनों बच्चों की काउंसलिंग और सामाजिक पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, ताकि वे एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकें।
स्थानीय लोगों ने की पुलिस की सराहना
पुलिस की इस तत्परता की स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई समाज को बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ एक सशक्त संदेश देती है। बच्चों का विवाह उनके मानवाधिकारों का हनन है। यह उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में बाधा डालता है।
पुलिस की अपील- 1098 पर दें जानकारी
किशनगंज पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले, तो वे तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या नजदीकी थाना को सूचित करें। इस प्रकार की सामूहिक सतर्कता ही समाज को बाल विवाह से मुक्त कर सकती है।