सनी गुप्ता, संभल2 मिनट पहले
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संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। यह घटना 30 जनवरी 2023 की है। पीड़िता के पिता ने रजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पिता ने बताया कि आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया। अभियुक्त प्रशान्त उर्फ पिलुआ पुत्र रामप्रकाश जाटव, बब्लू पुत्र राजबीर जाटव एवं गोपाल पुत्र घनवेश जाटव निवासी मलिकपुर थाना रजपुरा जनपद सम्भल, हैं।
शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि एडीजे पॉक्सो कोर्ट चंदौसी ने आज सभी तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।