Friday, March 14, 2025
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कुरुक्षेत्र में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर: नोटिस के बाद भी नहीं रोका निर्माण, अधिकारी बोले- डीलर के झांसे से बचें – Pipli News


अवैध निर्माण की दीवार तोड़ता बुलडोजर।

पिहोवा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ डीटीपी की टीम ने उपायुक्त के आदेश पर दो स्थानों पर कार्रवाई की। विभाग को अवैध कॉलोनियों की शिकायत मिली थी। नोटिस जारी करने के बाद भी निर्माण नहीं रोका गया।

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जानकारी के मुताबिक पहले पिहोवा-कुरुक्षेत्र रोड पर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। दूसरा पिहोवा के मोरथली गांव में कार्रवाई की गई। दोनों जगह कुल 11 एकड़ में अवैध कॉलोनियां बन रही थीं।

पुलिस बल मौके पर मौजूद

जिला नगर योजनाकार विक्रम कुमार ने बताया कि कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। टीम ने कच्ची सड़कों, डीपीसी और कंट्रोल एरिया में किए गए अवैध निर्माण को पीले पंजे से हटाया।

प्लाट की चारदीवारी तोड़ते हुए जेसीबी।

नोटिस के बाद भी नहीं रोका निर्माण

विक्रम कुमार ने बताया कि शिकायत के बाद भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। लेकिन भूस्वामियों और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो निर्माण रोका और न ही विभाग से अनुमति ली। विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी।

जिला नगर योजनाकार ने दी सलाह

विक्रम कुमार ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर सस्ते प्लाट ना खरीदें और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। जमीन खरीदने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें।

उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनियों में कोई प्लॉट खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी डीटीपी कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी और 50 हजार का जुर्माना व 3 साल की सजा का प्रावधान है।

अवैध निर्माण को गिराता बुलडोजर।

अवैध निर्माण को गिराता बुलडोजर।

5 एकड़ भूमि पर मिलेगा लाइसेंस

उन्होंने आगे कहा कि ग्रुप हाउसिंग स्कीम में दीनदयाल हाउसिंग स्कीम व अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसमें आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।



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