Thursday, March 13, 2025
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कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी…: पुलिस, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही व जेल कक्षपाल बहाली की दौड़ सीमा घटी – Ranchi News



झारखंड सरकार ने पुलिस, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही और जेल कक्षपाल की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। पहले इन पदों के लिए अलग-अलग शारीरिक परीक्षा होती थी। अब एक ही परीक्षा आयोजित होगी। पहली बार संयुक्त नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। सरकार ने शारीरि

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पिछलेको साल उत्पाद सिपाही की भर्ती में 10 किमी दौड़ के दौरान 15 युवकों की मौत हो गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बदलाव का फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिसमें राज्य सरकार ने खनिजों पर सेस बढ़ाने और पीजी पास एमबीबीएस छात्रों को छूट देने समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिमंडल सचिवालय की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सरकार ने दौड़ की अर्हता को संशोधित करते हुए तय किया है कि पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। महिलाओं के लिए यह समय सीमा 10 मिनट होगी। पहले पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती थी। सिपाही, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल के शारीरिक मापदंड में भी बदलाव किया गया है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की ऊंचाई 107 सेमी और सीने की चौड़ाई 81 सेमी निर्धारित की गई है। एसटी-एससी के लिए ऊंचाई 155 सेमी और सीने की चौड़ाई 79 सेमी है। महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 148 सेमी निर्धारित की गई है।

आंधी-तूफान और लू से मौत पर परिजनों को मिलेगा चार लाख रुपए मुआवजा

राज्य सरकार ने आंधी-तूफान और लू को विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित किया है। अब आंधी-तूफान और लू से होने वाली जान-माल की हानि के लिए मृतक के आश्रितों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। जनवरों की मौत पर भी संबंधित परिवारों को तय राशि मिलेगी। फिलहाल आंधी-तूफान और लू लू राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची में शामिल नहीं है।

ओरमांझी जू में लगेगी बिरसा मुंडा का प्रतिमा कैबिनेट ने ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट की कांस्य आदमकद प्रतिमा लगाने का फैसला लिया है। इस पर 25.37 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

कैबिनेट के अन्य फैसले…

  • झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम के तहत अपर न्यायायुक्त-1, रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाने की स्वीकृति दी गई। प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित मुकदमों की अब इसी न्यायालय में सुनवाई होगी।
  • आदिम जनजातीय इलाकों में आंगनबाड़ी सेविकाओं की नियुक्ति नियमावली में ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आदिम जनजातीय इलाकों में अगर अब एक किलोमीटर के दायरे में शिक्षित महिलाएं नहीं मिलती है, तो दो किलोमीटर की परिधि में रहनेवाली महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।
  • पंचायती राज्य वित्त निगम के 26 कर्मियों को 38.92 करोड़ के भुगतान पर स्वीकृति दी गई। अविभाजित बिहार में बने वित्त निगम के बकाया राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

तीन साल के पहले नौकरी छोड़ने वाले पीजी डॉक्टरों को मिली छूट

दादेल ने कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों से पीजी की पढ़ाई कर तीन साल तक सरकारी सेवा में नहीं रहने वाले डॉक्टरों को आर्थिक क्षतिपूर्ति भुगतान में छूट दी गई है। पूर्व के फैसले में संशोधन करते हुए सरकार ने पहले साल में सरकारी सेवा छोड़ने वाले डॉक्टरों के लिए 30 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति को बरकरार रखा है, लेकिन दूसरे साल में छोड़ने वाले डॉक्टरों को शेष तीन साल की सेवा तक 1.25 लाख रुपए प्रतिमाह देना होगा।



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