नितिन कुमार अवस्थी | मिर्जापुर6 मिनट पहले
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कॉपीराइट उल्लंघन मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई गई।
मिर्जापुर में कॉपीराइट एक्ट के तहत दर्ज एक पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह की अदालत ने दो दोषियों को 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दोषी राममोहन और सोनू चावला उर्फ परमजीत सिंह के खिलाफ यह मामला 2005 में कोतवाली कटरा में दर्ज किया गया था। अदालत ने दोनों की जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया है।
राममोहन रोडवेज नई बस्ती का रहने वाला है, जबकि सोनू चावला जायसवाल गली का निवासी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर दोनों जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें डेढ़ महीने की जेल की सजा काटनी होगी।
मामले में पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन अधिकारी नीरज कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक देवीदीन सिंह, कोर्ट मुहर्रिर मुख्य आरक्षी सूबेदार यादव, घनश्याम राय और पैरोकार आरक्षी सिकंदर की टीम ने सभी गवाहों को अदालत में पेश किया।