खंडवा के इंदौर रोड स्थित नवकार नगर के पीछे अवैध मुरम खनन के 9 साल पुराने मामले में पेनल्टी जमा नहीं करने पर कॉलोनाइजर अभय कुमार जैन के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया गया है। शासन अब उनकी संपत्ति नीलाम कर बकाया राशि वसूल करेगा।
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यह था मामला
10 फरवरी 2016 को अवैध खनन की शिकायत पर भाजपा पार्षद राजेश यादव, कॉलोनाइजर अभय जैन सहित 12 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में कुल 9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। आरोपियों में से राजेश यादव के भाई कमल यादव का निधन हो चुका है, जबकि राजेश यादव को हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है।
अभय जैन की चार संपत्तियां कुर्क
तहसीलदार महेश सोलंकी ने बताया कि अभय जैन की चार संपत्तियां कुर्क की गई हैं। इनमें खंडवा की ओर कुम्बी में तीन भूखंड (खसरा नंबर 232/2, 232/7 और 232/8) तथा जावर स्थित एक संपत्ति (खसरा नंबर 100/1/2) शामिल हैं। कॉलोनी में बिके प्लॉट और सार्वजनिक उपयोग के भूखंडों को छोड़कर अभय जैन का हिस्सा कुर्क किया गया है।
बकाया राशि जमा नहीं करने पर संपत्ति नीलाम होगी
एसडीएम कोर्ट ने पहले धारा 147 के तहत सभी आरोपियों को वसूली वारंट जारी किया था। अब शेष आरोपियों की संपत्ति का पता लगाकर उन्हें भी कुर्की वारंट जारी किए जाएंगे। आरोपी अभय जैन को बकाया राशि तत्काल जमा करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा कुर्क की गई संपत्ति नीलाम कर ली जाएगी।