आरोपी शब्बीर (50) और गोलू उर्फ हरगोविंद की फाइल फोटो।
बुरहानपुर पुलिस ने बुधवार को गोवंश तस्करी के दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की है। दोनों आरोपी वर्तमान में खंडवा जेल में बंद हैं।
.
पहला आरोपी शब्बीर (50), सारंगपुर जिला राजगढ़ का निवासी है। उस पर बड़वानी, सिवनी, छिंदवाड़ा, देवास, छतरपुर और खरगोन में कुल 16 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे 21 मई को बुरहानपुर में पिकअप वाहन से 9 गोवंश को महाराष्ट्र ले जाते समय पकड़ा। उस पर मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दूसरा आरोपी गोलू उर्फ हरगोविंद रायसेन जिले का रहने वाला है। वर्तमान में उसका पता भोपाल का है। उस पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 11 मामले दर्ज हैं। शाहपुर थाना पुलिस ने उसे 23 अप्रैल को 25 गोवंश के साथ गिरफ्तार किया था।
महाराष्ट्र में सिरपुर जिला धूलिया, नागपुर, अमरावती और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, सागर, बैतूल, सिवनी, छतरपुर, रायसेन और बुरहानपुर में इस आरोपी के खिलाफ मामले दर्ज हैं।