दीपावली का त्योहार नजदीक आ गया है। वहीं, जिला प्रशासन ने भी पटाखा दुकानों को लेकर अब तैयारी शुरू कर दी है। दुकानदार 24 अक्टूबर तक एमपी ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से आतिशबाजी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि पटाखा दुकानों का आवंटन 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से लाटरी के जरिए किया जाएगा। लाइसेंसधारी दुकानदार को 28 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक पटाखा बिक्री के लिए बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में दुकान लगाने की अनुमति भी दी जाएगी।
पटाखा बिक्री स्थल के अलावा कहीं भी आतिशबाजी की दुकान लगाना और बिक्री करना अपराध माना जाएगा। सभी को भारत सरकार द्वारा जारी पटाखे की बिक्री से संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
दुकान के पास टीन शेड, एक अग्निशमन यंत्र और दो रेत की बाल्टी की व्यवस्था दुकानदार को खुद करनी होगी। दुकान के सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लाइसेंसधारी व्यापारी की होगी। पटाखा की अस्थाई दुकानें एक-दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर और किसी सुरक्षित जगह से 50 मीटर की दूरी पर होंगी। दुकानें एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी। सुरक्षा के नजरिये से इन दुकानों में प्रकाश के लिए किसी प्रकार का तेल लैंप, गैस लैंप और खुली बिजली बत्तियों का उपयोग नहीं होगा। 28 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में ही पटाखे की बिक्री होगी।