जिले की प्रस्तावित प्रॉपर्टी की नई कलेक्टर गाइड लाइन-2025-26 पर फैसला शुक्रवार को भोपाल में होने वाली केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक में होगा। जिला मूल्यांकन समिति ने अपनी ओर से प्रस्ताव मंजूर कर पंजीयन मुख्यालय को भेज दिया है। फाइनल प्रस्ताव के मु
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1 अप्रैल से लागू होने वाली नई गाइड लाइन में कुल 30 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इससे पहले पंजीयन विभाग को कुल 135 दावे-आपत्ति और सुझाव मिले थे। इनमें से 70 प्रस्ताव नई कॉलोनियों को गाइड लाइन में शामिल करने के थे। उन्हें मानते हुए कुछ अन्य संशोधन भी किए गए हैं। फइनल प्रस्ताव में अब नई कॉलोनियों की संख्या 724 हो गई है। मालूम हो, पहली बार 79 गांवों में, नए बने हाईवे, स्टेट रोड और इंटरनल सड़कों के साथ कृषि भूमि में भी बड़े पैमाने पर गाइड लाइन में वृद्धि की गई है।
- 4751 कुल लोकेशन
- 135 दावे-आपत्ति और सुझाव मिले थे विभाग को
- 724 कॉलोनी हो चुकी हैं फाइनल प्रस्ताव में
- 1 अप्रैल से लागू होंगी प्रॉपर्टी की नई दरें
अगले तीन दिन अवकाश के बावजूद खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय
नए वित्तीय वर्ष में संपत्तियों की बढ़ने वाली गाइड लाइन को देखते हुए आमजन द्वारा जिले के सभी पंजीयन कार्यालयों में संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 29, 30 व 31 मार्च को छुट्टी के दिन भी पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. अमरेश नायडू ने बताया कि बढ़ी हुई गाइड लाइन 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इसके पूर्व आमजन चाहें तो उनकी संपत्तियों की रजिस्ट्री 31 मार्च 2025 तक करवा सकते हैं।
संपदा 1.0 में शाम 7 बजे तक स्लॉट ओपन संपदा 2.0 में भी पर्याप्त स्लॉट उपलब्ध
मार्च के अंतिम दिनों में दस्तावेजों का पंजीयन अधिक संख्या में होता है। इसके लिए संपदा 1.0 में शाम 7 बजे तक स्लॉट ओपन किए गए हैं। प्रति उप पंजीयक 86 स्लॉट उपलब्ध हैं। संपदा 2.0 में भी पर्याप्त संख्या में स्लॉट उपलब्ध हैं। वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक कुमार शर्मा ने बताया जिले के सभी ई-पंजीयन सर्विस प्रोवाइडर को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा है। निर्देश दिए हैं कि संपदा खाते एवं वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस पहले से लें और उसे मेंटेन करें ताकि अंतिम समय पर क्रेडिट लिमिट नहीं बनने या लिमिट अटकने पर परेशानी से बचा जा सके।
बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस रखें, ताकि अंतिम समय में दस्तावेजों के पंजीयन के लिए क्रेडिट लिमिट बनाई जा सके। किए जाने वाले कार्य की क्षमता के अनुसार ही पक्षकारों को कार्यालय में बुलाएं। प्लानिंग के अनुसार कार्य करें ताकि गर्मी के समय में पक्षकार को परेशानी न हो। पीने के पानी आदि की व्यवस्था रहे। पक्षकारों को बुक किए गए स्लॉट के सही समय पर उप पंजीयक कार्यालय में भेजें ताकि उप पंजीयक कार्यालय में उनका काम आसानी से हो सके। सुबह के स्लॉट का उपयोग करें और सुबह के स्लॉट के पक्षकारों को सुबह ही उप पंजीयक कार्यालय में भेजें।