Saturday, June 14, 2025
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गुरदासपुर में डाकघर के 4 एजेंटों को जेल: 5 लाख लेकर पांच हजार की एफडी, सीनियर सिटीजनों को ठगा, दो महिलाएं भी शामिल – Gurdaspur News


पंजाब के गुरुदासपुर में पोस्ट ऑफिस में एफडी और आरडी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के चार दोषी एजेंटों को गुरदासपुर ने 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं।

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जिन लोगों को सजा सुनाई गई है, उनमें धारीवाल डाकघर के एजेंट रमेश कुमार निवासी कृष्णा गली धारीवाल और उसकी पत्नी सीमा रानी, बलविंदर कुमार उर्फ बलविंदर राय महाजन निवासी गोला नगर धारीवाल और उसकी पत्नी निर्मला महाजन शामिल है।

आरोपी डाकघर में एफडी करने के नाम पर लोगों से अधिक रकम लेकर कम पैसों में एफडी और आरडी खोलकर ग्राहकों की पासबुक पर खुद ही एंट्री कर देते थे। जब कुछ खाताधारक जरूरत पड़ने पर अपनी एफडी और आरडी के पैसे निकलवाने डाकघर गए तो मामले का खुलासा हुआ। खाता धारकों ने दिसंबर 2016 में थाना धारीवाल में मामला दर्ज करवाया गया था। एजेंटों की इस धोखाधड़ी के शिकार अधिकतर सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स हुए हैं।

प्रतीकात्मक फोटो

5 हजार की एफडी कर पासबुक में पांच लाख लिखे

शिकायतकर्ता तृप्ता देवी निवासी कृष्णा गली धारीवाल से आरोपी एजेंट रमेश कुमार और सीमा रानी ने 14 नवंबर 2015 में पांच लाख रुपए का चेक एफडी करवाने के लिए और चार मई 2016 को छह लाख रुपए का पंजाब नेशनल बैंक का चेक आरडी करने के लिए लिए थे, लेकिन दिसंबर 2016 में पैसों की जरूरत पड़ने पर जब वो पैसे निकलवाने गई तो पता चला कि पांच हजार की एफडी करके उनकी पासबुक पर पांच लाख रुपए लिख दिए गए हैं। दूसरी रकम छह लाख रुपए लेकर 600 रुपए की आरडी करके पासबुक पर छह लाख लिख दिया गया था।

इसी तरह दूसरे एजेंट बलविंदर कुमार उर्फ बलविंदर राय महाजन और निर्मला महाजन ने बचन लाल निवासी कादियां से सात लाख रुपए लिए लेकिन 200-200 रुपए की तीन एफडी करके पासबुक पर दो-दो लाख रुपए लिख दिए, जबकि एक हजार रुपए की आरडी खोलकर पासबुक में एक लाख रुपए लिख दिए।

9-9 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

इस संबंध में थाना धारीवाल पुलिस ने 12 दिसंबर 2016 को आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट द्वारा मामले में दोनों शिकायतकर्ताओं के अलावा 19 और संबंधित व्यक्तियों की गवाही कलमंबद की। न्यायाधीश जगइंद्र सिंह की कोर्ट द्वारा रमेश कुमार, सीमा रानी, बवविंदर कुमार और निर्मला महाजन को तीन-तीन साल की सजा और नौ-नौ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।



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