जालौन में 5 साल पहले एक किसान की खेत कर बेरहमी से लोहे के सब्बल से हमला करते हुए हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। जालौन के अपर जिला जज प्रथम द्वारा साक्ष्य और गवाहों के आधार पर किसान पर हमला करने वाले को गैर इरादतन हत्या का
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इस मामले की पैरवी करने वाले अपर शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम ने बताया कि कोंच कोतवाली के चंदुर्रा गांव के रहने वाले युवक ने 22 नवंबर 2019 को पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसके चाचा हरिमोहन खेत पर तार फेंसिंग कर रहे थे।
तभी गांव के ही रहने वाले संतोष कुमार अपने दो अन्य अज्ञात लोगों के साथ लोहे की सब्बल लेकर उसके चाचा को गाली गलौज देते हुए फेंसिंग तार लगवाने से रोकने लगे। जब चाचा ने गाली गलौज का विरोध किया तो संतोष ने अपने साथियों के साथ मारपीट कर जान से मारने को धमकी दी। जिससे उसके चाचा गंभीर रूप घायल हो गए थे। इसके बाद हमलावर मौके से भाग गए थे।
रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी
घायल अवस्था में चाचा को शिकायतकर्ता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच में भर्ती कराया था। हालत नाजुक होने पर उसे ग्वालियर बाद में दिल्ली इलाज के लिए भर्ती कराया था। वहीं पुलिस ने जान लेवा हमले सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। वहीं हरि मोहन की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 302 की बढ़ोतरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार हमला कर हत्या करने वाले संतोष कुमार को अपर जिला जज प्रथम शिव कुमार ने गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा के साथ 3000 का जुर्माना लगाया है।