मामूली विवाद में युवक की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में दो भाईयों को एडीजे–20 की कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 7–7 साल की सजा सुनाई। दोषी भाइयों ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी।
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लकड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद
ग्वालटोली निवासी किशोरी लाल ने बताया कि 23 दिसंबर 2010 को नत्थूपुरवा निवासी बुद्धिलाल व उसका भाई विनोद ने घर के बाहर रखी लकड़ी हटाने को भाई कन्हई से विवाद हुआ था। भाभी फूलवती ने विरोध किया तो बुद्धिलाल व विनोद ने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
इलाज के दौरान हुई थी मौत
हमले में मरणासन्न भाई को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्वालटोली थाने में आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला एडीजे–20 नीलांजना की कोर्ट में विचाराधीन था।
मामले में अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने आरोपी दोनों भाईयों को दोषी करार देते हुए 7–7 साल की कैद व 10–10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।