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ग्वालियर में त्योहारों को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी: सिर्फ मेला ग्राउंड में लगेंगी मूर्तियों की दुकानें, प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट तय

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ग्वालियर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन और यातायात पुलिस द्वारा विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों और प्रमुख मार्गों पर लगने वाले जाम से आम जनता को राहत दिलाने के लिए कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि शहर में मूर्तियों की दुकानें अब केवल मेला ग्राउंड में ही लगाई जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त मूर्तियों के निर्माण और बिक्री को लेकर ऊंचाई की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है, जिसके अनुसार प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी।

प्रशासन द्वारा जारी की गई व्यवस्था के अनुसार, हर साल त्योहारों के दौरान शहर के विभिन्न चौराहों, मुख्य सड़कों और व्यस्त बाजारों में अस्थाई रूप से मूर्तियों की दुकानें सज जाती थीं। इसके चलते सड़कों पर आवागमन बाधित होता था और राहगीरों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी भारी जाम का सामना करना पड़ता था। इस अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए अब यह अनिवार्य किया गया है कि मूर्तिकारों और विक्रेताओं को अपनी दुकानें केवल मेला ग्राउंड परिसर में ही लगानी होंगी। शहर के किसी अन्य सार्वजनिक मार्ग, चौराहे या फुटपाथ पर मूर्ति विक्रय की अनुमति नहीं होगी।

ट्रैफिक और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट निर्धारित की गई है। अत्यधिक ऊंची प्रतिमाओं के परिवहन के दौरान बिजली के तारों, ओवरहेड केबलों और संकरे रास्तों में दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। साथ ही, विसर्जन और स्थापना के समय होने वाली संभावित परेशानियों और यातायात अवरोध को कम करने के लिए यह सीमा तय की गई है। आयोजकों और मूर्तिकारों दोनों को ही इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

त्योहारी सीजन में शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचते हैं। ऐसे में यदि मुख्य मार्गों पर मूर्तियों की दुकानें लगती हैं, तो वाहनों की पार्किंग और पैदल चलने वालों के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। मेला ग्राउंड जैसे विशाल और खुले स्थान पर सभी दुकानों को केंद्रित करने से खरीदारों को एक ही स्थान पर विकल्प मिलेंगे और शहर के आंतरिक हिस्सों में यातायात का दबाव काफी हद तक कम हो सकेगा।

स्थानीय प्रशासन और यातायात विभाग की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मेला ग्राउंड में दुकान लगाने वाले विक्रेताओं और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए परिसर और आसपास के रास्तों पर आवागमन को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। शहरवासियों, पूजा समितियों और मूर्तिकारों से भी अपील की गई है कि वे तय नियमों का पालन करें और 12 फीट की ऊंचाई सीमा तथा मेला ग्राउंड में दुकान लगाने के दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करें, ताकि त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात संचालन सुचारू बना रहे।