सीबीआई स्पेशल कोर्ट, लखनऊ ने घूसखोरी मामले में दोषी पाए गए तत्कालीन आरपीएफ हेड कांस्टेबल हरिशंकर पांडे को 4 साल की कठोर कैद और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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घटना का विवरण
हरिशंकर पांडे को 11 दिसंबर 2014 को सीबीआई ने 15 हजार रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी ने रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाने और व्यापारियों को परेशान न करने के एवज में रिश्वत ली थी।
कोर्ट का सख्त आदेश
सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने इस फैसले के जरिए भ्रष्टाचार पर कड़ा संदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि सरकारी पद पर रहते हुए ऐसी हरकतें न केवल सेवा के प्रति विश्वासघात हैं बल्कि समाज में भी गलत संदेश देती हैं।
सरकारी भ्रष्टाचार पर लगाम की पहल
यह फैसला सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सीबीआई ने भी इस कार्रवाई को अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बताया है।