चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक वाहन मालिक से स्वच्छता चार्ज (हाईजीन) के नाम पर 207 रुपए वसूलने के मामले में डीलर को सेवा में कोताही और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने डीलर को यह राशि
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सेक्टर-32ए निवासी शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके फेज-1 स्थित अधिकृत डीलर के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सड़क हादसे में टूटी विंडशील्ड बदलवाने के लिए उनका बेटा 1 जून 2020 को वर्कशॉप गया था। दो दिन बाद, 3 जून 2020 को गाड़ी की डिलीवरी के समय डीलर ने 1,207 रुपए चार्ज किए, जिसमें 1,000 रुपए बीमा पॉलिसी के तहत और 207 रुपए स्वच्छता चार्ज के नाम पर वसूले गए।
डीलर और कंपनी ने खारिज किए आरोप
डीलर ने अपने जवाब में दावा किया कि वाहन की स्वच्छता के लिए यह चार्ज कंपनी के निर्देशानुसार लिया गया था। वहीं, मारुति सुजुकी ने कहा कि वे अपने उत्पाद अधिकृत डीलरों को बेचते हैं, लेकिन डीलर को उनका एजेंट या प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता।
आयोग का फैसला
आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की जांच करने के बाद डीलर को दोषी ठहराया। आदेश में कहा गया कि ग्राहक से वसूले गए 207 रुपए ब्याज सहित लौटाए जाएं और सेवा में लापरवाही के लिए 5 हजार रुपए जुर्माने के तौर पर शिकायतकर्ता को दिए जाएं।