Sunday, June 15, 2025
Sunday, June 15, 2025
Homeराज्य-शहरचंडीगढ़ में टैक्सी स्टैंड के लिए नए नियम लागू: ड्राइवर के...

चंडीगढ़ में टैक्सी स्टैंड के लिए नए नियम लागू: ड्राइवर के खुले में नहाने पर लगेगा जुर्माना, नहीं की जा सकेगी कार की धुलाई – Chandigarh News



चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर के टैक्सी स्टैंडों के संचालन के लिए नए नियम और शर्तें तय कर दी हैं, जिनका उद्देश्य अतिक्रमण रोकना और अव्यवस्थित पार्किंग को नियंत्रित करना है। नई शर्तों के तहत 1500 वर्ग फीट क्षेत्र में संचालित टैक्सी स्टैंड के लिए 16105 रुपए,

.

इसके साथ ही, नगर निगम ने पार्किंग उल्लंघन और अन्य नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया है। निर्धारित सीमा से अधिक टैक्सियों की पार्किंग पर 1,000 रुपए प्रति टैक्सी का जुर्माना और निजी वाहनों की पार्किंग पर 500 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। वहीं, टैक्सी स्टैंड के लिए आवंटित क्षेत्र से बाहर कवर किए गए हिस्से पर 1000 रुपए प्रति कार का शुल्क भी लगाया जाएगा।

10 वर्षों से चंडीगढ़ में रह रहा हो आवेदक

नए मानदंडों के अनुसार, आवेदक को कम से कम 10 वर्षों से चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए। यदि आवेदक एक कंपनी है, तो उसके पास कम से कम 6 पंजीकृत टैक्सियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा, लाइसेंसधारियों को टैक्सी स्टैंड की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि टैक्सी स्टैंड साइट का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक टैक्सी स्टैंड में वाहनों की संख्या निर्धारित की जाएगी ताकि पार्किंग और संचालन सुव्यवस्थित रहे।

नगर निगम के अनुसार, यदि लाइसेंसधारक शर्तों का उल्लंघन करता है, तो अतिरिक्त संयुक्त सहायक आयुक्त या उनका कोई अधिकारी किसी भी समय परिसर का निरीक्षण कर सकता है।

सख्त नियमों के तहत अन्य प्रावधानों में, ड्राइवरों द्वारा खुले में नहाने और पानी की बर्बादी पर 5000 रुपए का जुर्माना तथा टैक्सियों की धुलाई पर 2000 रुपए का जुर्माना भी शामिल है।

गौरतलब है कि इससे पहले नगर निगम ने 27 जून को 9 टैक्सियाँ सील की थीं और 26 जुलाई को एमसी जनरल सदन ने ई-नीलामी के जरिए टैक्सी स्टैंड आवंटन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular