Monday, April 21, 2025
Monday, April 21, 2025
Homeराज्य-शहरचंडीगढ़ में बलात्कार के दोषी नाबालिग की माफी याचिका खारिज: कोर्ट...

चंडीगढ़ में बलात्कार के दोषी नाबालिग की माफी याचिका खारिज: कोर्ट ने कहा- भ्रूण का बायोलॉजिकल पिता आरोपी, 13 साल की उम्र में किया अपराध – Chandigarh News



चंडीगढ़ स्थित सारंगपुर थाना में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए 13 वर्षीय लड़के की माफी याचिका को चंडीगढ़ जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (PMJJB) द्वारा 19 फरवरी को सुनाए गए आदेश को सही

.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी की वर्तमान उम्र 16 साल 3 महीने 11 दिन है और केस रिकॉर्ड व स्कूल सर्टिफिकेट से यह तथ्य स्पष्ट है। सीएफएसएल रिपोर्ट (PX) में दर्ज डीएनए विश्लेषण से यह पुष्टि होती है कि पीड़िता के गर्भ में रहे भ्रूण का जैविक पिता वही है। कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट अपने आप में आरोपी के जघन्य अपराध को प्रमाणित करती है। ऐसे में उसे सुधारगृह भेजने का आदेश यथावत रहेगा।

दोषी पक्ष ने दिया ये तर्क

दोषी के वकील ने दलील दी थी कि पीड़िता की उम्र उससे अधिक थी और उसने ही आरोपी को बहलाया-फुसलाया। आरोप लगाया कि पीड़िता गंदे वीडियो दिखाकर आरोपी को अपने घर बुलाती थी और उसके कोमल मन को इस अपराध के लिए उकसाया गया। साथ ही यह भी कहा कि आरोपी उस समय केवल 13 साल का था और पीड़िता की उम्र लगभग 17 साल थी, ऐसे में धमकी देने का आरोप भी झूठा है। वकील ने याचिका में सुधार अवधि रद्द कर आरोपी को बरी करने की मांग की थी।

सरकारी पक्ष ने दिया तर्क

सरकारी पक्ष के वकील ने कहा कि पीड़िता ने अदालत में सही तरीके से गवाही दी है और आरोपों की पूरी कहानी के अनुसार अपने बयान दिए हैं। उन्होंने अपीलकर्ता के खिलाफ सभी आरोपों को साबित किया। वकील ने यह भी कहा कि पीड़िता, उसकी मां, सरकारी गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट से आरोपों की पुष्टि होती है। अपीलकर्ता ने कोई नया तर्क नहीं दिया है, जिससे उसके खिलाफ दिए गए आदेश को रद्द किया जा सके। इसलिए, अपीलकर्ता को सही तरीके से दोषी ठहराया गया है और उसे विशेष गृह में भेजने का आदेश दिया गया है।



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular