चंडीगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के मामले में कार्रवाई करते हुए तिरुपति रोडवेज की मालिक रवनीत सभरवाल की 1.62 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 क
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ईडी ने हरियाणा के पंचकूला स्थित रत्तेवाली गांव में अवैध खनन से संबंधित एक मामले में राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। इस अवैध खनन के कारण हरियाणा सरकार को करीब 35 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। जांच के दौरान ईडी ने रेत, बजरी, और बोल्डर की अनुमेय सीमा से अधिक खनन करने और इस माध्यम से अवैध आय अर्जित करने के आरोपों की जांच की।
जांच में पाया गया कि अवैध खनन से एकत्र की गई रकम से रवनीत सभरवाल और उनके पति गुरप्रीत सिंह सभरवाल ने कई अचल और चल संपत्तियां खरीदी थीं। जांच के दौरान ईडी ने 1.62 करोड़ रुपए की भूमि के रूप में रवनीत सभरवाल की अचल संपत्तियों का पता लगाया, जिन्हें अवैध आय से खरीदा गया था। इन संपत्तियों को पीएमएलए के तहत कुर्क किया गया है। ईडी ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन से उत्पन्न आय का उपयोग संपत्तियों की खरीद में किया गया, जो धन शोधन का हिस्सा हैं। इस आधार पर 1.62 करोड़ रुपए मूल्य की दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जो अब प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के तहत हैं।