चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर-1 के बाहर बरामदा बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने टेंडर निकाल दिए हैं। इस काम पर करीब 14 लाख रुपये खर्च होंगे। कोर्ट ने प्रशासन को 6 जून को आदेश दिया था कि मानसून आने से पहले यह निर्माण पूरा किया जाए। क
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हाईकोर्ट ने बताया कि इससे पहले भी वह इस मामले में 29 नवंबर 2023 और 13 दिसंबर 2024 को आदेश दे चुका है। इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को सही ठहराया, जिससे अब रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने कहा कि मानसून एक महीने में शुरू हो जाएगा, इसलिए कोर्ट नंबर-1 के बाहर बरामदा जल्दी से जल्दी बनना जरूरी है।
दरअसल, कोर्ट ने पहले कहा था कि जैसे कोर्ट नंबर-2 से लेकर नंबर-9 तक के बाहर बरामदे बने हैं, उसी तरह कोर्ट नंबर-1 के बाहर भी वैसा ही बरामदा बनाया जाए। इसके लिए प्रशासन को दो हफ्ते में काम शुरू करने को कहा गया था, लेकिन प्रशासन ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को सही माना है, तो चंडीगढ़ प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है।