चाइनीज मांजा के धागे के उपयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
खंडवा में चाइनीज मांझे की चपेट में आए एक रेलवे कर्मचारी का गला कट गया था। घायल रेलकर्मी फिलहाल इलाजरत है। इधर प्रशासन ने आदेश जारी कर चाइनीज मांझा और धागे की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है। आदेश अपर कलेक्टर काशीराम बडौले ने जारी किए है। अब देखना होगा
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अपर कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खंडवा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में जन सामान्य के हित, जानमाल व लोक शांति को बनाए रखने के लिए 30 जनवरी 2025 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार चाइनीज मांजा के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य धागे में सरेस, कांच व अन्य धारदार वस्तुओं के मिश्रण से निर्मित धागे का प्रयोग कर पतंगबाजी किए जाने को, मछली पकड़ने के उपयोग में आने वाले पक्के धागे का तथा चाइनीज मांजा धागे के क्रय-विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।