चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त न्यायालय द्वितीय ने महिला को दोषी करार देते हुए 2 साल कैद व 12.10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी महिला ने फ्लैट बेचने के नाम पर पीड़ित से 10 लाख की रकम हड़प ली थी। कोर्ट ने 10 हजार रुपए सरकारी खजाने में जमा करने व
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यह था मामला
गोविंद नगर निवासी शकुंतला ने अपने पुत्रों मनोज ऋषि और प्रतीक ऋषि के साथ मिलकर गांधी नगर निवासी फल कारोबारी अनुज त्रिपाठी से फ्लैट बेचने के नाम पर 10 लाख रुपए लिए थे, जिसका एग्रीमेंट भी किया गया था। काफी समय बीतने के बाद भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई तो अनुज ने अपना रुपया वापस मांगा।
2019 में बाउंस हुई थी चेक
जिसके बाद शकुंतला ने 10 लाख की चेक दी, जिसे अनुज ने 24 सितम्बर 2019 को स्टेट बैंक के खाते में लगाया, जो कि बाउंस हो गई। जिस पर अनुज ने 28 सितंबर 2019 को नोटिस भेजा। नोटिस का कोई जवाब न देने पर अनुज ने 24 अक्टूबर को अतिरिक्त न्यायायल द्वितीय सुरेश चंद्र सविता की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया।
अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर शकुंतला को दोषी पाते हुए दो साल की सजा और 12.10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।