हाईकोर्ट ने 90 दिन में नियुक्ति पत्र जारी करने दिया था आदेश।
छत्तीसगढ़ में पिछले 6 साल से SI नियुक्ति की प्रक्रिया अब दिवाली के बाद पूरी होगी। बुधवार को राज्य शासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर जस्टिस एनके व्यास ने राज्य सरकार को 15 दिन की मोहलत दी है और तय समय के भीतर नियुक्
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हाईकोर्ट के इस आदेश पर राज्य शासन की तरफ से प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया जा रहा है। बुधवार को शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर SI भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 90 दिन का समय दिया था। प्रक्रिया में देरी होने के कारण शासन को अतिरिक्त समय दिया जाए। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एनके व्यास ने राज्य शासन को 15 दिन का समय दिया है। साथ ही कहा है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए 15 दिन के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करें।
6 साल में पूरी नहीं हो पाई भर्ती प्रक्रिया दरअसल, पुलिस विभाग में पिछले 6 साल से एसआई की भर्ती नहीं हो पाई है। इस बीच साल 2021 में पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत अन्य 975 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें से प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगी।16 मई 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इसमें प्लाटून कमांडर और अन्य पद मिलाकर 370 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इसके बाद मैरिट सूची से वंचित कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की। इसमें भर्ती में अनियमितता सहित नियमों का पालन नहीं करने के आरोप लगाए गए। हाईकोर्ट ने करीब पांच माह पहले एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
प्लाटून कमांडर की मैरिट में पुरुषों को मौका मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों ने भी हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। सिलेक्ट कैंडिडेट्स का पक्ष रखते हुए कहा था, कि व्यापमं ने सभी प्रक्रियाओं का पालन कर एग्जाम लिया है। इसके बाद इंटरव्यू लेकर मेरिट सूची जारी की गई। उन्होंने सिलेक्ट उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की थी।
महिला उम्मीदवारों का नाम हटाने का आदेश इस मामले में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए मैरिट सूची में महिलाओं का शामिल करना गलत है। लिहाजा, महिला उम्मीदवारों का नाम हटाकर उनकी जगह पुरुष उम्मीदवारों को शामिल किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर वंचित पुरुष उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट लेकर उनकी मेरिट सूची बनाने का आदेश दिया है। लेकिन, अब तक राज्य शासन ने प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अब हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। इससे उम्मीद है कि दिवाली के बाद चयनित युवाओं को नियुक्ति मिल जाएगी।