छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) को लेकर लगाए गए प्रतिबंध अब हटा लिए गए हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप संचालक डॉ. एच.जी.एस. पक्षवार ने जानकारी दी कि आज (12 मई 2025) से छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र के मटन मार्केट के अंतर्गत आने वाली चिकन
.
हालांकि, विक्रय केवल निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत ही किया जा सकेगा। खुले में मटन व चिकन बेचने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है।
पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद लगा था प्रतिबंध गौरतलब है कि 10 फरवरी 2025 को छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने 5 मार्च से नगर निगम के वार्ड क्रमांक 06, 07, 08, 28, 29, 30, 31, 41 और 45 सहित ग्राम सालीमेटा, लिंगा और बड़गोना के 10 किमी के दायरे को सर्विलेंस ज़ोन घोषित कर दिया था। इस क्षेत्र में पोल्ट्री उत्पादों के विक्रय और परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध 11 मई 2025 तक प्रभावी रहा।
अब नहीं मिली संक्रमण की कोई नई सूचना
डॉ. पक्षवार ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों से बीते कुछ समय से बर्ड फ्लू से जुड़ी कोई भी संदिग्ध सूचना नहीं मिली है। संक्रमण की आशंका समाप्त होने के बाद 12 मई से चिकन दुकानों और पोल्ट्री फार्म्स को फिर से संचालन की अनुमति दी गई है।
हालांकि प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि खुले में मटन या चिकन की बिक्री नहीं की जाएगी। सभी दुकानदारों को स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। समय समय पर निरीक्षण होगा।