सुलतानपुर3 मिनट पहले
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सुलतानपुर में जमीन की फर्जी खतौनी के आधार पर बैंक से लोन लेने का मामला सामने आया है। न्यायालय ने इस मामले में जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मामला जयसिंहपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम उमरी का है। शिवम चौबे ने बताया कि उनके परिवार के पास गाटा संख्या 120 की 0.406 हेक्टेयर जमीन है। संजय कुमार वर्मा ने इस जमीन का फर्जी बैनामा अपने नाम करवा लिया था। इस पर शिवम के पिता ने दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर किया था।
न्यायालय में 3 नवंबर 2007 को सुलहनामा के जरिए बैनामा मंसूख हो गया। लेकिन संजय कुमार ने फर्जी खतौनी के आधार पर केनरा बैंक जयसिंहपुर से 3 लाख रुपये का लोन ले लिया। खतौनी में संजय का नाम दर्ज होने और बंधक लिखे होने के कारण जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हो पा रहा है। पीड़ित ने कोतवाली जयसिंहपुर में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
फिर 10 फरवरी को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा। वहां भी कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है।