श्योपुर की विशेष अदालत ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जातिसूचक गालियां देने और मारपीट करने के आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने कमल रावत को 3 साल की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है।
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घटना 11 मार्च 2022 की है। पीड़ित अपनी पत्नी, बच्ची और भानजे के साथ ग्राम बरौली से नितनवास जा रहा था। बरौली तिराहे पर वाहन का इंतजार कर रहे पीड़ित को आरोपी ने गालियां दीं। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोपी ने लोहे की सरिया से पीड़ित के बाएं हाथ और पीठ पर वार किया। पीड़ित की पत्नी और भानजे ने बीच-बचाव कर उसे बचाया।
पीड़ित ने रघुनाथपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। 28 वर्षीय आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2) (v) (a) में दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने राज्य की ओर से पैरवी की।