आठ से 21 अप्रैल तक होंगे सोलर कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन।
जींद समेत हरियाणा के सभी जिलों में सोलर कनेक्शन (सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन) के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से यानि 8 अप्रैल से शुरू होंगे। 21 अप्रैल तक आवेदन करने की अंतिम तारीख रहेगी। जिन किसानों ने पहले ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, उन्हें दोबारा से आवेदन कर
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किसानों को परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक आय और जमीन के आधार पर लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। किसान आठ अप्रैल से saralharyana.gov.in की वेबसाइट के माध्यम से अपनी जरूरत के मुताबिक सोलर पंप की क्षमता और प्रकार का चुनाव कर सकते हैं।
बिजली कनेक्शन का आवेदन सरेंडर किया तो मिलेगी सोलर की प्राथमिकता
किसानों को 3 हॉर्स पॉवर से लेकर 10 हॉर्स पॉवर तक के कनेक्शन 75 प्रतिशत सबसिडी पर मिलेंगे, जिन किसानों ने पहले बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वे अगर अब सोलर कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए उन्हें अपना बिजली कनेक्शन का आवेदन सरेंडर करना होगा।
किसानों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लाभार्थियों की परिवार पहचान पत्र में दर्ज वार्षिक आय और किसान के पास जमीन कितनी है, उसके आधार पर सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। लिस्ट में चयनित होने के बाद किसान को PM कुसुम पोर्टल पर सरकार द्वारा सूचीबद्ध की गई कंपनी का चयन करके पेमेंट जमा करवानी होगी। इसकी सूचना लाभार्थी को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होगी। किसान अपने खेत के साइज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के हिसाब से पंप और टाइप का चयन करें।
सोलर कनेक्शन के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज 1. परिवार पहचान पत्र 2. आवेदक के परिवार के नाम पर कोई सोलर कनेक्शन न हो 3. आवेदक के पास बिजली आधारित पंप न हो 4. आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द हो
5. हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार, उन गांवों में जहां भू-जल 100 फीट से नीचे जा चुका है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। अन्य के लिए भूमिगत पाइप लाइन सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। 6. धान उगाने वाले किसान, जिनके क्षेत्र में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भू-जल स्तर 40 फीट से नीचे जा चुका है, वहां किसान योजना के पात्र नहीं होंगे।

ये भी जानें किसान साल 2019 से 2023 तक के मौजूदा किसान, जिन्होंने 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए DISCCOMS (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था। उन्हें PM कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प कनेक्शन में प्राथमिकता दी जाएगी।
जिन आवेदकों ने 20 फरवरी 2024 से लेकर 5 मार्च और 11 जुलाई 2024 से लेकर 25 जुलाई 2024 ऑनलाइन आवेदन तक किया था उन्हें फिर से आवेदन की जरूरत नहीं है। उन्हें पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाना होगा। बाकी दूसरे पुराने आवेदक नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा आवेदक के परिवार (PPP) के नाम पर पहले सोलर का कनेक्शन न हो। आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम पर कृषि भूमि पर अधिकार होना चाहिए।