Sunday, June 8, 2025
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डॉक्टर बनने के लिए बन गए बौद्ध: मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक कोटे से MBBS में 20 एडमिशन – Uttar Pradesh News


यूपी में अल्पसंख्यक कोटे से MBBS एडमिशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। डॉक्टर बनने के लिए कैंडिडेट्स ने बौद्ध धर्म अपना लिया। जिलों से बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। मेरठ के सुभारती यूनिवर्सिटी में ऐसे ही 20 मामले सामने आए हैं। शिकायत के बाद जा

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चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गुरुवार को वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाला कि फर्जी अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र लगाने वाले कैंडिडेट्स पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी के एडमिशन निरस्त किए जाएंगे। इसके बाद 4 कैंडिडेट ने अपनी सीट सरेंडर कर दी। शुक्रवार देर रात बैठक के बाद बचे हुए कैंडिडेट्स के एडमिशन निरस्त करने का फैसला लिया गया है। पूरे मामले की हाई लेवल जांच कराने की बात कही गई है।

यूपी में MBBS के एडमिशन की काउंसिलिंग चल रही है। इसी दौरान यह घोटाला सामने आया है। इसमें यूनिवर्सिटी पर 40 से 50 लाख रुपए डोनेशन लेकर एडमिशन देने का भी आरोप है।

सुभारती बौद्ध अल्पसंख्यक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अल्पसंख्यक कोटे को लेकर सुभारती विश्वविद्यालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चला। कोर्ट से सुभारती विश्वविद्यालय को 50% अल्पसंख्यक कोटे की सीट भरने का आदेश जारी हुआ। सुभारती विश्वविद्यालय में MBBS की 200 सीट हैं, जिनमें से 100 सीटें अल्पसंख्यक कोटे के लिए रिजर्व की गईं। अल्पसंख्यक कोटे में मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और सिख आते हैं।

वॉट्सऐप पर भेजी गई शिकायत, जिसके बाद जांच हुई।

वाॅट्सऐप पर आई शिकायत, तब खुला मामला पहले चरण की काउंसिलिंग में सुभारती मेडिकल यूनिवर्सिटी में 22 एडिमशन अल्पसंख्यक कोटे से होने थे। 20 कैंडिडेट ने एडमिशन इस कोटे के तहत लिए। सभी कैंडिडेट ने बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट लगाया। इसकी वॉट्सऐप पर किसी ने शिकायत चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक से की। लिखा- उत्तर प्रदेश में मेडिकल के छात्रों की काउंसिलिंग में अल्पसंख्यक दर्जे के नाम पर बड़ा घोटाला चल रहा है। मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में बौद्ध अल्पसंख्यक के नाम पर ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क के अलावा लाखों रुपए लेकर सामान्य उम्मीदवारों को सीट दी जा रही है। इसमें कौर और मित्तल सरनेम वाले उम्मीदवारों को अल्पसंख्यक कोटे से एडमिशन दिए जा रहे हैं। 40 से 50 लाख रुपए डोनेशन लिए गए हैं।

जांच हुई तो पूरा मामला खुला चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक किंजल सिंह ने पूरे मामले की जांच कराई। सुभारती मेडिकल यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक कोटे से बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के एडमिशन हुए हैं। सभी के सर्टिफिकेट मंगाए गए। जांच में यह भी पता चला कि सभी सर्टिफिकेट हाल ही में जारी किए गए हैं। जिन कैंडिडेट्स ने बौद्ध सर्टिफिकेट लगाए हैं, सभी हिंदू हैं और संपन्न परिवार के हैं।

ये सभी सर्टिफिकेट मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, गौतमबुद्ध नगर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरपुर और हापुड़ जिले से जारी किए गए थे। महानिदेशक किंजल सिंह ने इन जिले के डीएम को सर्टिफिकेट की जांच के लिए आदेश किया। आदेश की एक कॉपी अल्पसंख्यक विभाग के डायरेक्टर को भी भेजी गई है।

मुजफ्फरनगर में सर्टिफिकेट कैंसिलेशन की सूचना दी गई।

मुजफ्फरनगर में सर्टिफिकेट कैंसिलेशन की सूचना दी गई।

सभी जगहों के डीएम ने माना-गलत तरीके से जारी किए सर्टिफिकेट आदेश के बाद सभी जिलों के डीएम ने माना है कि सर्टिफिकेट गलत तरीके से जारी किए गए हैं। इनमें नियमों का पालन नहीं किया गया। वाराणसी को छोड़कर सभी डीएम ने कैंडिडेट्स को जारी सर्टिफिकेट कैंसिल करने का आदेश दे दिया है। वाराणसी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी छुट्‌टी पर हैं। इसलिए वहां से जारी एक सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं किया गया है।अब जिले स्तर पर जांच हो रही है कि इनके सर्टिफिकेट कैसे जारी हो गए।

अब जानिए फर्जीवाड़ा कहां हुआ? बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट लगाकर अल्पसंख्यक कोटे से एडमिशन पाने वाले सभी हिंदू धर्म से हैं। एडमिशन के लिए इन्होंने बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट तैयार करा लिया। ये सर्टिफिकेट डीएम, एसडीएम और अल्पसंख्यक अधिकारी के यहां से जारी हुए हैं, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन एक्ट 2021 का पालन नहीं किया गया है। जांच के दौरान धर्म परिवर्तन के दो नियमों का पालन नहीं किया गया है।

पहला नियम- 60 दिन पहले धर्म परिवर्तन का घोषणा पत्र संबंधित डीएम के यहां नहीं दिया गया है।

दूसरा नियम- जिस जिले के कैंडिडेट हैं, उस जिले से सर्टिफिकेट नहीं बना है।

उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का नियम क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन एक्ट 2021 के सेक्शन 8 और 9 में यह साफ तौर पर लिखा है कि अपना धर्म परिवर्तन करना चाहने वाले व्यक्ति को कम से कम 60 दिन पहले अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट के सामने लिखित में यह घोषणा करनी होगी कि वह अपनी स्वतंत्र सहमति से और बिना किसी बल, प्रताड़ना या प्रलोभन के अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है।

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2002 से 2014 तक इस तरह चयनित हुए 1142 मामलों की जांच STF कर रही है। 420 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 722 मामलों की अभी जांच चल रही है।

शिक्षा विभाग में नौकरी पाने के लिए ऐसे लोग क्या हथकंडा अपना रहे थे? सिस्टम में किस खामी का कैसे फायदा उठाया? अब कैसे पकड़ में आ रहे? कार्रवाई क्या हो रही? सिलसिलेवार पढ़िए…



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