मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित मुरैना द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिये डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना संचालित की गई है।
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जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के कार्यपालन अधिकारी ने बताया है कि डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में हितग्राहियों को योजना के अन्तर्गत 10 हजार से 1 लाख तक सेवा, खुदरा इकाई एवं उद्योग इकाई के लिए ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाएगा।
बैंक द्वारा स्वीकृति, वितरण उपरान्त ऋण राशि पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम भोपाल द्वारा देय होगी। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुरैना जिले के पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों से आवेदन पत्र स्वीकार किए गए हैं।
आधार कार्ड होना जरूरी इसके लिए आवेदक के पास चाहिए, आवेदक के पास अनुसूचित जाति वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र, आवेदक के पास मुरैना जिले का मूल निवासी प्रमाण-पत्र और आवेदक की उम्र आवेदन दिनांक को 18 से 55 वर्ष मध्य हो, आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा आवेदक को उद्योग इकाई एवं सेवा, खुदरा व्यवसाय का स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु कार्य योजना सहित आवेदन करने पर बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पात्रता रखने वाले शिक्षित बेरोजगार युवक, युवती शासन द्वारा संचालित योजनाओं में वेबसाइट samast.mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए जिला न्यायालय परिसर मुरैना में जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित मुरैना में संपर्क किया जा सकता है।