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अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर ने तहसीलदार सागर को गुरुद्वारा श्रीगुरु सिंघ सभा का रिसीवर नियुक्त किया है। यह कार्रवाई जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार द्वारा 9 मई को जारी किए गए आदेश के परिपालन में की गई है। गौरतलब है कि श्रीगुरु सिंघ सभा भगवानगंज सागर लोक न्यास रजिस्ट्रेशन नंबर-110 की ओर से प्रधान अध्यक्ष सतिन्दर सिंह पिता त्रिलोक सिंह होरा निवासी ग्राम भैंसा ने पंजीयक लोक न्यास सागर, गुरुजीत पिता स्व. रघुबीर सिंह अहलूवालिया एवं 3 अन्य के खिलाफ न्यायालय जिला न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक-10 विद्युत अधिनियम प्रशांत कुमार के न्यायालय में याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 9 मई को 45 दिन में बायलाज के अनुसार निर्वाचन कराने के निर्देश दिए थे। जिस पर एसडीएम सागर ने तहसीलदार सागर को श्री गुरुसिंघ सभा का रिसीवर नियुक्त किया है।