दरभंगा के केवटी प्रखंड में पंचायत उपचुनाव 2025 को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन किसी भी पद के लिए एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ। प्रखंड मुख्यालय में अधिकारी पूरे दिन नामांकन टेबल पर मौजूद रहे। इसके बावजूद कोई प्रत्याशी नहीं पहुंचा। ना
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बीपीआरओ सह एआरओ जयप्रकाश मंडल ने बताया कि केवटी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के 3/2 में उपचुनाव होना है। जिला परिषद सदस्य पद के लिए नामांकन सदर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय, दरभंगा में होगा। मुखिया पद के 3, कचहरी पंच के 11 और वार्ड सदस्य 8 पदों के लिए नामांकन प्रखंड मुख्यालय में ही होगा।
मुख्यालय परिसर के सभागार में टेबल संख्या एक पर कोठिया, माधोपट्टी और लादरी पंचायत के मुखिया पद के लिए नामांकन होगा। इस टेबल पर बीपीआरओ जयप्रकाश मंडल नामांकन अधिकारी हैं।
टेबल संख्या दो अंचल कार्यालय परिसर में बनाया गया है। यहां ग्राम पंचायत सदस्य पद के नामांकन होंगे। इस टेबल पर एआरओ प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी रवि रौशन चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है।
एडीएम सदर विकास कुमार।
तीसरा टेबल सीओ कार्यालय कक्ष में बना
तीसरा टेबल सीओ कार्यालय कक्ष में बनाया गया है। यहां कचहरी पंच पद के लिए नामांकन होंगे। इस टेबल पर एआरओ मार्केटिंग ऑफिसर नंदन कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पहले दिन किसी भी टेबल पर कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ।
प्रशासन ने नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सख्ती बरती है। अनुमंडल दंडाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर 14 जून से 20 जून तक सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर और सभी प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। यह प्रक्रिया हर दिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी।

SDM सदर विकास कुमार।
आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई
नामांकन स्थल के चारों ओर 200 गज की परिधि में धारा-144 लागू की गई है। पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक लेकर नहीं चल सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश सरकारी पदाधिकारी, पुलिस बल, सैन्य बल, प्रशासन की ओर से पासधारी व्यक्ति, शांतिपूर्ण नामांकन काम में लगे कर्मी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह में शामिल लोगों पर लागू नहीं होगा।