मनोज कुमार वर्मा | सोनभद्र6 मिनट पहले
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दलित युवती से रेप के दोषी को 10 साल जेल सुनाई गई।
सोनभद्र में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी तहियात अली उर्फ बच्चा को 10 साल के कठोर कारावास और 31 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद का प्रावधान रखा गया है।
घटना 6 जून 2021 की है, जब पीड़िता अपनी मां के साथ दुद्धी बाजार गई थी। दोपहर को बस अड्डे पर विधायक का चालक होने का दावा करने वाला तहियात अली एक अन्य युवक के साथ आया और पीड़िता को जबरन गाड़ी में बैठा लिया। आरोपी पहले वाराणसी गया, जहां से दूसरे आरोपी शाबिर को वापस भेज दिया। फिर पीड़िता को प्रयागराज ले जाकर एक दोस्त के घर में दुष्कर्म किया। बाद में उसे सूरत ले जाया गया, जहां से पुलिस ने उसे बरामद किया।
पीड़िता की मां ने 7 जून 2021 को दुद्धी कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तहियात अली और शाबीर उर्फ जाबिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहियों के आधार पर तहियात अली को दोषी करार दिया, जबकि शाबीर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।