जिला न्यायालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर लोक अदालत की जानकारी दी गई।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार देवास में 10 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस संबंध में बुधवार को जिला न्यायालय देवास में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।
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विशेष न्यायाधीश और प्रभारी नेशनल लोक अदालत सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में कई प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनमें सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआई एक्ट, चेक बाउंस, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावे और बीएसएनएल से जुड़े प्रकरण शामिल हैं।
तहसील स्तर पर न्यायिक खंडपीठ स्थापित की जाएंगी
प्रकरणों के निराकरण के लिए देवास जिला मुख्यालय के अलावा पांच तहसील स्तर पर न्यायिक खंडपीठें स्थापित की जाएंगी। ये खंडपीठें सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द और बागली में स्थापित होंगी।
न्यायाधीश श्रीवास्तव ने बताया कि विद्युत प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इससे अधिक से अधिक मामलों का निपटारा हो सकेगा और पक्षकार लाभान्वित होंगे। प्रेस वार्ता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के सचिव रोहित श्रीवास्तव और जिला विधिक सहायता अधिकारी भी मौजूद रहे।