धनबाद, 25 मार्च 2025 – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित सभी लाभुकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किए जाने के मद्देनजर मंगलवार को धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आपूर्ति विभाग के जागरूकता रथ को समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर लाभुकों को 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी कराने के लिए प्रेरित करेगा।
उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराना आवश्यक है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से मिलता रहे। एडीएम सप्लाई जियाउल अंसारी ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पीला, गुलाबी और हरा राशन कार्ड धारकों को अनाज, दाल, नमक, चीनी सहित अन्य सुविधाएं मुफ्त या रियायती दरों पर दी जा रही हैं।
इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने बताया कि यदि किसी लाभुक को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिलता या अनियमितता होती है, तो वे टोल फ्री नंबर 1800 212 5512 एवं 1967 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।कार्यक्रम में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद, संदीप कुमार महतो, अमित कुमार सहित कई अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।