श्रमिकों (दैनिक वेतन भोगी) को बढ़ा हुआ वेतन देने के श्रम विभाग के आदेश के बाद नगर निगम भोपाल ने श्रमिकों के वेतन में संशोधन किया है। नए वेतनमान के अनुसार, अकुशल श्रमिकों को अब प्रति माह 11,850 रुपए का वेतन मिलेगा। वहीं उच्च कुशल श्रमिकों को 16,194 रुप
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नगर निगम ने 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 के वेतन के लिए यह दरें घोषित की हैं। गुरुवार को निगम के अपर आयुक्त वरुण अवस्थी ने बढ़ा हुआ वेतन देने के आदेश जारी कर दिए हैं। नई दरों के अनुसार अर्द्धकुशल श्रमिक को 12846 और कुशल श्रमिक को 14569 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इस हिसाब से कर्मचारियों को 395 से 539.80 रुपए प्रति दिन वेतन दिया जाएगा।
बता दें कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से श्रमिकों का वेतन बढ़ाया था। अप्रैल का वेतन मई में मिला ही था कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की टेक्सटाइल एसोसिएशन ने बढ़े हुए वेतन की अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका लगा दी थी। जिसका फैसला 10 फरवरी को आया है।
हाईकोर्ट ने टेक्सटाइल, फुटवियर एवं एक अन्य औद्योगिक इकाई में कार्यरत श्रमिकों का वेतन फिर से तय करने को कहा है। अन्य सभी उद्योगों के श्रमिकों को 1 अप्रैल 2024 की अधिसूचना के हिसाब से वेतन देने के आदेश श्रम विभाग ने जारी कर दिए थे। अब विभागवार एवं निकायवार आदेश जारी किए जा रहे हैं।
एरियर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं
श्रमिकों को अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक का एरियर दिया जाएगा या नहीं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति है। नगर निगम के आदेश में एरियर को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है।