दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट से सजा मिलने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने मुलताई नगर पालिका में पदस्थ रहे और वर्तमान में नगर परिषद खिरकिया में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक दुर्गासिंह चंदेल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
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उनकी बरखास्तगी का आदेश गुरुवार 5 दिसम्बर को जारी किया गया। कर्मचारी की पत्नी की आग से जलकर मौत हो गई थी। जिस पर उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया था।
30 साल पहले पिछले 4 फरवरी 1995 को दुर्गा सिंह चंदेल की अंजू से शादी हुई थी। शादी के आठ साल बाद 4 फरवरी 2003 को घर में सुबह चाय बनाते समय अंजू की साड़ी का पल्ला गैस में आ जाने के कारण आग लगने की घटना सामने आई थी।
इस हादसे में वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। जिनका इलाज नागपुर के हास्पिटल में 9 दिन तक चला और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मायके पक्ष वालों ने दुर्गा सिंह चंदेल पर आरोप लगाया कि वे अंजू को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इस मामले को लेकर 2 मई 2003 को पुलिस ने दुर्गा सिंह चंदेल पर धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज किया था।
कोर्ट ने सुनाई सजा तो हुई बर्खास्तगी
इस मामले में मुलताई के एडीजे कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान 14 अक्टूबर 2024 को दुर्गा सिंह को दोषी मानते हुए न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। जिसमें 6 माह का कठोर कारावास इसके साथ ही 200 और 500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया था।
इस मामले में नगरीय प्रशासन और विकास मध्यप्रदेश भोपाल के आयुक्त भरत यादव ने 5 दिसम्बर को आदेश जारी किया था। आदेश में बताया- “सभी बिन्दुओं पर अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि चंदेल का कृत्य जिसके लिए उन्हें दोषी माना गया है, वो नगरीय पालिका सेवा में रहना अशोभनीय बना देता है। इसलिए, उन्हें नगर पालिका परिषद मुलताई की सेवा से बर्खास्त किया जाता है।”
जानकारी के अनुसार, दुर्गा सिंह चंदेल वर्तमान में नगर परिषद खिरकिया में पदस्थ हैं।उन्हें बर्खास्तगी की सूचना भेजी गई है।