राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गौरव अग्रवाल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 7 वर्षीय बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी कंवरलाल (परिवर्तित नाम) को उम्रकैद की सजा दी गई है।
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न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 और 201 के तहत दोषी पाया। आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 7 वर्ष और 5 वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पहाड़ी क्षेत्र में बच्ची का कंकाल मिला था घटना 3 जुलाई 2020 की है। बच्ची दोपहर 3 बजे घर से खेलने गई थी और वापस नहीं लौटी। अगले दिन परिजनों ने थाना नरसिंहगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार ने बच्ची की काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। करीब 10 महीने बाद 17 मई 2021 को बांडा बेदरा तालाब के पास पहाड़ी क्षेत्र में एक कंकाल मिला। जांच में यह कंकाल लापता बच्ची का निकला।
मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनोज मिंज और एजीपी मनोहर मंडलोई ने पैरवी की। पुलिस की जांच और अभियोजन पक्ष के ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कड़ी सजा दी है।