मिर्जापुर1 मिनट पहले
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नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाले को 5 साल की जेल।
मिर्जापुर में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला 17 नवंबर 2015 को लालगंज थाने में दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी रामनरेश उर्फ संतोष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी बसाहीपुर थाना लालगंज का रहने वाला है। थाना लालगंज पुलिस और पैरवी सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की।
विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार राय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत दोषी पाया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसे 2 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
मामले में अभियोजन अधिकारी एडीजीसी सुनीता गुप्ता, विवेचक उपनिरीक्षक जितेंद्र यादव, कोर्ट मुहर्रिर महिला मुख्य आरक्षी प्रज्ञा चतुर्वेदी, मुख्य आरक्षी पंकज कुमार और पैरोकार आरक्षी अनिल विश्वकर्मा की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।