व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद ने सुनाया फैसला।
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में बुधवार को एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त ओबरा थाना क्षेत्र के चपरी गांव निवासी सूर्यमल कुमार को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अ
.
बुधवार को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई गई है , और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।
मामला दर्ज होते ही कार्रवाई में जुटी थी पुलिस
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता ने खुद ही ओबरा थाने में आकर 26 फरवरी 2022 को अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि ओबरा बाजार से लोटते वक्त हनुमान मंदिर चपरी के पास पहले से घात लगाए बैठे अभियुक्त ने मेरे साथ छेड़खानी किया। विरोध करने पटक दिया। वह सूनसान जगह ले जाने लगा, मेरे रोने की आवाज सुन कर गांव वाले जुटने लगे तो, अभियुक्त धमकी देकर भाग गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई थी।